PAN–Aadhaar Linking Latest News: 31 दिसंबर से पहले लिंक नहीं कराया तो निष्क्रिय हो जाएगा PAN
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| PAN–Aadhaar Linking Latest News: 31 दिसंबर 2025 तक लिंक जरूरी, नहीं तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा |
यह अपडेट देश के करोड़ों करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि PAN निष्क्रिय होने पर रोज़मर्रा के कई वित्तीय काम रुक सकते हैं।
📅 PAN–Aadhaar Linking की अंतिम तारीख
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 PAN–Aadhaar लिंक करने की अंतिम तिथि है।
यदि इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय माना जाएगा।
❌ PAN निष्क्रिय होने पर क्या-क्या दिक्कतें आएंगी?
अगर आपका PAN Inoperative हो जाता है, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
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Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
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बैंक अकाउंट, निवेश और लोन से जुड़े काम रुक सकते हैं
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Income Tax Refund अटक सकता है
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शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे
💸 देरी पर लग सकता है जुर्माना
Income Tax Department के अनुसार, अंतिम तारीख के बाद PAN–Aadhaar लिंक कराने पर ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें।
🔍 सरकार क्यों कर रही है सख्ती?
हाल के महीनों में फर्जी PAN–Aadhaar और टैक्स चोरी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इन्हीं कारणों से सरकार पहचान सत्यापन (Verification) को मजबूत कर रही है, ताकि टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके।
🖥️ PAN–Aadhaar कैसे लिंक करें?
PAN–Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:
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Income Tax e-Filing Portal पर जाएं
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PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
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OTP के जरिए सत्यापन करें
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यदि लागू हो तो जुर्माना ऑनलाइन जमा करें
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Linking status चेक कर पुष्टि करें
📌 निष्कर्ष
PAN–Aadhaar Linking अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य नियम बन चुका है। अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
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